डीडवाना-कुचामन: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने एनर्जी ड्रिंक के नाम पर भ्रामक प्रचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छोटी खाटू में कैफिनेटेड बेवरेज ‘स्ट्रिंग’ के 15,780 बोतल/कैन सीज किए हैं। साथ ही उत्पाद का नमूना जांच के लिए लिया गया है।


यह कार्रवाई छोटी खाटू स्थित खंडेलवाल एजेंसी के गोदाम पर की गई।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के संबंध में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने एफएसएसआई अधिनियम के तहत कैफिनेटेड बेवरेज का नमूना लेकर 15,780 बोतल/कैन सीज किए हैं।
भ्रामक प्रचार के लिए प्रमुख बेवरेज ब्रांडों को नोटिस जारी
उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेज के लेबल पर “एनर्जी ड्रिंक”, “स्पोर्ट्स ड्रिंक”, “स्टिमुलेट्स माइंड” या “एनर्जाइज बॉडी” जैसे दावे करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है। इसी संबंध में एफएसएसएआई ने देश के कई प्रमुख बेवरेज ब्रांडों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अधिक कैफीन हानिकारक, रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
विभाग के अनुसार – अधिक कैफीन युक्त ऐसे पेय पदार्थ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लिए गए नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तथा सहायक कर्मचारी राजूराम द्वारा की गई।






