Thursday, November 21, 2024
Homeकुचामनसिटीकुचामन न्यूज़: नाबालिग बच्ची से रेप मामले में POCSO एक्ट के तहत...

कुचामन न्यूज़: नाबालिग बच्ची से रेप मामले में POCSO एक्ट के तहत मुलजिम को 20 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना

- विज्ञापन -image description

कुचामन न्यूज़: चितावा थाने में जनवरी माह के समय नाबालिग बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में मेड़ता के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश अलका शर्मा ने मुलजिम को गंभीर अपराध के लिए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाया।

- विज्ञापन -image description

यह भी पढ़ें:-कुचामन न्यूज: कुचामन के नेहरू पार्क में मनाई इंदिरा गांधी की जयंती

- Advertisement -image description

मुलजिम बजरंगलाल पुत्र भवरलाल रैगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और 344 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। धारा 366 के तहत उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना जबकि धारा 344 के तहत भी 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के द्वारा 14 गवाहों और 28 दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिसके बाद मुलजिम को दोषी ठहराया गया। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह राठौड़ ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूती से पैरवी की।

यह भी पढ़ें:-कुचामन न्यूज: जवाहर राजकीय विद्यालय में यूथ और इको क्लब वॉलिंटियर्स सम्मानित

यह सजा जनवरी माह में चितावा थाने में दर्ज हुई एक घटना से संबंधित है। जिसमें मुलजिम ने एक नाबालिग बच्ची के खिलाफ गंभीर अपराध किए थे। कोर्ट के इस फैसले से यह साबित होता है कि न्यायपालिका नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति संजीदा है और अपराधियों को कड़ी सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

यह भी पढ़ें:-कुचामन न्यूज: पुलिस ने नहीं किया मुकदमा, रात को धरने पर बैठे है परिजन और ग्रामीण

- Advertisement -
image description
IT DEALS HUB
image description
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -image description

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!