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कुचामन में दुकानदार द्वारा ₹1 ज्यादा वसूलने पर लगा 5 हजार का जुर्माना, विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई

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कुचामन सिटी. उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज्यादा राशि वसूलने के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग ने सोमवार को कुचामन बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई की।

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उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विभागीय टीम ने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान कुचामन बस स्टैंड स्थित ‘भाटी जी की दुकान’ पर 500 मिलीलीटर सरस छाछ, जिसकी निर्धारित MRP ₹15 थी, उसे ₹16 में बेचा जाना पाया गया। MRP से अधिक राशि वसूलने के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹5,000 का जुर्माना वसूला गया।

कार्रवाई के दौरान अन्य प्रतिष्ठानों को भी निर्धारित MRP पर ही वस्तुओं की बिक्री करने की सख्त हिदायत दी गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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कार्रवाई दल में जिला रसद अधिकारी उपेन्द्र ढाका, विधिक माप विज्ञान अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ तथा प्रवर्तन निरीक्षक रामलाल जाट शामिल रहे।

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा MRP से अधिक राशि वसूली जाती है, तो इसकी शिकायत संपर्क पोर्टल 181 या उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030 पर दर्ज कराएं।

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