Monday, April 20, 2026
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कुचामन सिटी: फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कैंप का होगा आयोजन

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कुचामन सिटी. आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार -मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देशानुसार जिले में 23 दिसंबर को कुकनवाली (कुचामन) में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले में लगातार खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य कारोबारकर्ताओं को व्यापार संचालन हेतु खाद्य रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

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उन्होंने बताया कि यदि किसी खाद्य कारोबारकर्ता के पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को शिविर में भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस बनवाना आवश्यक है।

कैंप में रजिस्ट्रेशन हेतु खाद्य कारोबारकर्ताओं को आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो एवं बिजली का बिल साथ लाना अनिवार्य होगा।

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