Homeकुचामनसिटीकुचामन सिटी: अनियमित पेयजल आपूर्ति का मामला पहुंचा लोक अदालत

कुचामन सिटी: अनियमित पेयजल आपूर्ति का मामला पहुंचा लोक अदालत

न्यायालय ने अधिकारियों को किया तलब

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कुचामन सिटी. शहर की पारीक कॉलोनी और बालाजी नगर क्षेत्र में अनियमित एवं कम दबाव से हो रही पेयजल आपूर्ति को लेकर कॉलोनीवासियों में लंबे समय से रोष है।

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संबंधित अधिकारियों को बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर अधिवक्ता ओमप्रकाश पारीक ने ताल्लुका विधिक सेवा समिति के समक्ष प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत कर क्षेत्रवासियों की समस्या से अवगत करवाया।

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अधिवक्ता पारीक ने अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी और प्रोजेक्ट मैनेजर, एलएंडटी को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि जलदाय विभाग द्वारा पारीक कॉलोनी-बालाजी नगर में एक दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति करने का नियम बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में कॉलोनी में पांच-छह दिन के अंतराल से पानी की सप्लाई हो रही है। साथ ही पेयजल आपूर्ति का कोई निश्चित समय भी तय नहीं है।

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प्रार्थना पत्र में बताया गया कि कम दबाव के कारण कॉलोनी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे में लोगों को मजबूरन महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे आमजन पर आर्थिक भार पड़ रहा है।

वहीं, एलएंडटी कंपनी द्वारा घर-घर पेयजल कनेक्शन किए जाने के बावजूद पारीक कॉलोनी में इन जल संबंधों पर अभी तक पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

मामले में न्यायालय ने आमजन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी और प्रोजेक्ट मैनेजर, एलएंडटी को नोटिस जारी कर तलब किया है।

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