Sunday, April 19, 2026
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कुचामन सिटी: मां-बेटी ने सहायक नाजिर पर किया हमला, बकाया वसूलने पहुंचे थे घर

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कुचामन सिटी के चितावा थाना क्षेत्र में सहायक नाजिर गोविन्द राम जाट पर इजराय प्रकरण के कुर्की वारंट के पालन के दौरान जानलेवा हमला होने की घटना सामने आई है।

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पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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दरअसल, दिनांक 20 सितम्बर 2025 को न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी में इजराय प्रकरण में सहायक नाजिर गोविन्द राम जाट को कुर्की वारंट के पालन के लिए प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीयकृत नजारत एवं लेखाशाखा से अनुमति प्राप्त हुई।

बकाया राशि वसूलने पहुंचे थे घर

उन्होंने डिक्रीदार सुरेन्द्र कुमार और उनके परिचित मोहन राम के साथ मिलकर डिक्रीदार सुरेन्द्र कुमार के मामले में बकाया राशि वसूल करने के लिए भंवरलाल निवासी चारणवास (मालिक बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी) के आवास पर पहुँच कर वारंट की कार्यवाही शुरू की।

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मौके पर भंवरलाल उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी और पुत्री सरिता मौजूद थीं। सहायक नाजिर ने अपनी पहचान बताई और वारंट की जानकारी दी। जब भंवरलाल से दूरभाष पर राशि जमा करने को कहा गया तो उन्होंने मौके पर जमा करने से इनकार कर दिया। इस पर सहायक नाजिर ने कुर्की योग्य सामान की सूची तैयार करना शुरू किया।

सहायक नाजिर पर मां-बेटी ने किया हमला

इसी दौरान भंवरलाल की पुत्री सरिता ने धमकियाँ दी और साथ ही उसने और उसकी माता ने सहायक नाजिर पर अचानक जानलेवा हमला किया। उनके हमले में सहायक नाजिर की वर्दी फाड़ दी गई और बटन तोड़ दिए गए। यह हमला न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और जानलेवा नुकसान पहुँचाने का प्रयास था। सहायक नाजिर सुरक्षित बचकर डिक्रीदार सुरेन्द्र कुमार और मोहन राम के साथ कार्यालय लौटे।

घटना के दौरान भंवरलाल की पुत्री ने मोहन राम के पास बार-बार कॉल कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियाँ दी। सहायक नाजिर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी न्यायालय और प्रभारी अधिकारी को मौखिक और लिखित रूप में दी।

थाने में दर्ज करवाया मुकदमा

थानाधिकारी पुलिस थाना चितावा ने घटना की लिखित रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की। प्रकरण में धारा 132, 224, 221, 126 (2), 115(2), 121 (1) बी.एन.एस. के तहत आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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