Wednesday, June 10, 2026
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डीडवाना-कुचामन पुलिस नाबालिग वाहन चालकों पर कर रही कार्रवाई, परिजनों को दे रही चेतावनी

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डीडवाना-कुचामन जिले में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीडवाना-कुचामन पुलिस ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।

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पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर (आईपीएस) के निर्देशन में 1 अगस्त 2025 को थाना खुनखुना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई की गई, जिसमें नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें थाने लाकर समझाइश दी गई और अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी दी गई।

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा (आरपीएस) एवं वृताधिकारी धरम पूनिया (आरपीएस) के पर्यवेक्षण में, थानाधिकारी देवीलाल (उनि) के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

पहली बार चेतावनी, अगली बार कानूनी सख्ती

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों को थाने लाकर डिटेन किया। उनके अभिभावकों को बुलाकर स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की लापरवाही पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें ₹25,000 तक का जुर्माना, वाहन का पंजीयन रद्द होना और 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

सड़क सुरक्षा में जन सहयोग की जरूरत

पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर समाज से सहयोग की अपील की गई थी। पूर्व में आयोजित जनसंवाद शिविरों में उन्होंने कहा था“सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पुलिस और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी, लेकिन समाज को भी सजग और जिम्मेदार बनना होगा।”

नाबालिग वाहन चालकों से जुड़े मुख्य खतरे:

  1. दुर्घटना का खतरा: अनुभव की कमी के कारण वे स्वयं व दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।
  2. कानूनी संकट: इसके दंड स्वरूप अभिभावकों पर जुर्माना और कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
  3. अनुशासनहीनता: कम उम्र में नियम तोड़ने की आदत भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकती है।

लाडनूं में भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

इस प्रकार की प्रो-एक्टिव पुलिसिंग के तहत 30 जुलाई 2025 को थाना लाडनूं क्षेत्र में भी ऐसा ही समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें 35 नाबालिग वाहन चालकों व उनके अभिभावकों को चेतावनी दी गई। जिले में बीते 9 दिनों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सैकड़ों चालान किए गए हैं।

आमजन से अपील:

  • नाबालिग बच्चों को किसी भी सूरत में वाहन न चलाने दें।
  • स्वयं भी ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना करें।
  • पुलिस के जागरूकता अभियानों में सहयोग दें।

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