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डीडवाना-कुचामन के 8 नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू, हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ गतिविधियों पर रोक

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डीडवाना-कुचामन: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिला डीडवाना-कुचामन में नगर परिषद डीडवाना, कुचामन, मकराना तथा नगर पालिका नावां, लाडनूं, परबतसर, खाटू खुर्द व बोरावड़ में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी।

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चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अवधेश मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इन सभी नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

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आदेश के तहत नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र एवं धारदार या घातक हथियार लेकर चलने तथा उनका प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। निःशक्त, असहाय, बीमार एवं अतिवृद्ध व्यक्तियों को सहारे के लिए लाठी रखने तथा सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। शस्त्र निरीक्षण अथवा पुलिस थाने में शस्त्र जमा कराने के लिए ले जाने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक

कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले अथवा उत्तेजक नारे, भाषण या उद्बोधन नहीं देगा तथा ऐसी सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण नहीं करेगा। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष अथवा दुष्प्रचार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने, प्रतीक चित्रण, पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने तथा संपत्तियों का विरूपण करने पर रोक रहेगी।

जुलूस, सभा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए अनुमति आवश्यक

संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धार्मिक समारोह एवं सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। विवाह समारोह एवं शवयात्रा इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उत्सव एवं पर्व के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूस एवं कार्यक्रम भी आदेश के अपवाद होंगे।

चुनाव प्रचार के लिए तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं रखा या चलाया जा सकेगा। वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मदिरा सेवन एवं अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन करने, कराने अथवा इसके लिए दुष्प्रेरित करने पर रोक रहेगी। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा का अनधिकृत रूप से आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित शुष्क दिवस पर मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

राजकीय ड्यूटी के दौरान हथियार रखने के लिए अधिकृत अधिकारी-कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्धसैनिक बल, होमगार्ड तथा मतदान दलों में तैनात अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। आदेश के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।

19 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी रहेगा आदेश

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश 19 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर नगरीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत अभियोजन सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

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