Saturday, July 18, 2026
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कुचामन सिटी: कोर्ट ने रिहायशी कॉलोनी में कचरा डंपिंग करवाई बंद, कहा- भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की पहल पर कॉलोनीवासियों को मिली राहत, न्यायालय ने दिए सख्त निर्देश

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कुचामन सिटी. शहर के मध्य स्थित रिहायशी इलाके में नगर परिषद द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से कचरा डंपिंग की जा रही थी, जिससे वहां के वासिंदों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

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कई वर्षों से इस समस्या से त्रस्त कॉलोनीवासियों का धैर्य टूटने पर उन्होंने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के समक्ष अपनी समस्या रखी।

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जनस्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण पारीक के निर्देशन में जिला विधि आयाम प्रमुख ओमप्रकाश पारीक एडवोकेट के माध्यम से कॉलोनीवासी आनंद नेहरा, सुभाष पावड़िया सहित अन्य लोगों ने ताल्लुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुसुम सूत्रकार के समक्ष प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत कर बताया कि नगर परिषद की अनदेखी के कारण लोगों का स्वास्थ्य संकट में आ गया है।

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न्यायालय के निर्देश पर नगर परिषद ने हटाया कचरा

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुसुम सूत्रकार के निर्देश पर नगर परिषद कुचामन के सफाई निरीक्षक राजेंद्र गोयर ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स का तुलनात्मक परीक्षण कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की।

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रिपोर्ट में बताया गया कि न्यायालय के निर्देशानुसार नगर परिषद आयुक्त शिंकेश कांकरिया, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद के कार्यवाहक मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एवं जमादारों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। इसके बाद नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों एवं उपलब्ध संसाधनों से कचरा हटवा दिया गया तथा कटाव क्षेत्र में रेत डलवाकर भराव करवा दिया गया।

दोबारा कचरा नहीं डालने के लिए अधिकारियों व ठेकेदारों को किया पाबंद

दिनांक 13 जुलाई 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्थान पर पुनः कचरा नहीं डलवाने के संबंध में जमादारों, सफाई कर्मियों एवं कचरा संग्रहण-परिवहन कर डंप करने वाले ठेकेदारों को पाबंद कर दिया गया है तथा वहां अब कोई कचरा नहीं डलवाया जा रहा है।

न्यायाधीश कुसुम सूत्रकार ने नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ्स का अवलोकन कर निर्देश दिए कि भविष्य में भी किसी रिहायशी इलाके में कचरा डंप नहीं किया जाए तथा कचरा डंपिंग के लिए निर्धारित शहर के बाहर के स्थानों का ही उपयोग किया जाए।

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