Saturday, May 2, 2026
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कुचामन में नाबालिग से दो दिन तक दुष्कर्म; तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा

भीलवाड़ा से बुलाकर दो होटलों में किया था रेप

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कुचामन सिटी में सोशल मीडिया के जरिये नाबालिग को फंसाकर रेप करने के सनसनीखेज मामले में पोक्सो कोर्ट नंबर-2 ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत ने तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। लंबे समय तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश कर आरोपियों का अपराध साबित किया।

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इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बुलाया कुचामन

हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक अज्ञात युवक बहला-फुसलाकर ले गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और कुछ दिनों में लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया।

बरामदगी के बाद जब पुलिस ने नाबालिग का बयान लिया, तो उसने बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक युवक से उसकी पहचान हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी युवक ने वीडियो कॉल पर उसके अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। बाद में इन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार नाबालिग पर शादी अथवा मिलने के लिए दबाव डालता रहा।

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15 अप्रैल को आरोपी युवक फरहान कुरैशी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग बालिका को कुचामन बुला लिया। डर के कारण नाबालिग कुचामन पहुंच गई, जहां फरहान और उसका साथी हैदर खान पहले से मौजूद थे। दोनों उसे होटल श्री हरि में ले गए और वहां नाबालिग से दुष्कर्म किया।

दूसरे दिन होटल मैनेजर ने भी किया दुष्कर्म

अगले ही दिन होटल श्रीपति में होटल मैनेजर जयप्रकाश आर्य ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद होटल मैनेजर का भाई पीड़िता को अजमेर छोड़ गया। यहां से पुलिस ने 20 अप्रैल को पीड़िता को दस्तयाब किया।

नाबालिग से दुष्कर्म के तीनों दोषी।

भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़िता द्वारा बयान देने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और मुख्य आरोपी फरहान कुरैशी (19) उसका साथी हैदर खान (21) तथा होटल मैनेजर जयप्रकाश आर्य (28) तीनों को कुचामन से गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया।

82 दस्तावेज़ और 19 गवाहों के आधार पर कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक की ओर से अदालत में 82 दस्तावेज़ और 19 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या – 2, अर्चना मिश्रा ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

कुचामन सिटी में नाबालिग से मेगा हाईवे के पास होटल में हुआ रेप

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