Sunday, May 10, 2026
Homeकुचामनसिटीकुचामन सभापति निलंबन प्रकरण: पहले नाम निर्देशन की जांच फिर पदोन्नति के...

कुचामन सभापति निलंबन प्रकरण: पहले नाम निर्देशन की जांच फिर पदोन्नति के प्रकरण में निलंबित, यह कैसा आदेश 

- विज्ञापन -image description
IT DEALS HUB

कुचामनसिटी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आज नगरपरिषद के सभापति के निलंबन आदेश जारी किए है।

- विज्ञापन -image description
image description

इस आदेश में पहले यह लिखा गया है कि

- विज्ञापन -image description

*नगरपरिषद कुचामनसिटी के सभापति आसीफ खान द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करवाते समय जानबुझकर आवश्यक तथ्य छिपाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, डीड़वाना-कुचामन से जाँच करवाई गई। *

इस पंक्ति की बाद निलंबन में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिर इस जांच में जिला कलक्टर में क्या कमी मिली और नाम निर्देशन पत्र में क्या गलत तथ्य दिए गए थे।  इसके बाद आदेश में लिखा गया है कि 

- Advertisement -ishan

*विभाग को प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर श्री आसीफ खान, सभापति, नगर परिषद कुधाभनसिटी के द्वारा नियम विरुद्ध पदोन्नति के योग्य कार्मिकों को छोड़ते हुए नीचे की मेरिट लिस्ट के कार्मिक की ऊपर के प्रदों को सुपरसीड़ करते हुए सीधे पदोन्नति देना राज्य सरकार के पदोन्नति नियमों की अवहेलना है।*

जबकि यह पदोन्नति नगरपरिषद के बोर्ड की ओर से की गई थी और पूरे बोर्ड की सर्व सम्मति से ही कार्मिक को पदोन्नति दी गई थी। खास बात यह है कि कार्मिक की पदोन्नति को गलत ठहरा कर सभापति को निलंबित किया गया है, उस कार्मिक की पदोन्नति बरकरार है।

पहले दिया गया था नोटिस

इसके बाद आदेश में यह लिखा गया है कि *विभाग को प्राप्त जाँच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने परं श्री आसीफ खान, सभापति, नगर परिषद्, कुचामनसिटी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा-39(1) के तहत् सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। जाँच रिपोर्ट एवं प्राप्त स्पष्टीकरण जवाय के तथ्यों के आधार पर श्री आसीफ खान, सभापति, नगर परिषद्, कुचामनसिटी प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा-39 (3) के तहत् श्री-आसीफ खान, सभापति, नगर परिषद्, कुचामनसिटी के विरूद्ध प्रकरण न्यायिक जाँच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।*

इन नियमों के तहत किया निलंबन

*श्री आसीफ खान, सभापति, नगर परिषद्, कुचामनसिटी का उक्त कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा-39 (1) (घ) (i) (ii) (vi) के तहत पाये जाने एवं विधि विभाग में विचाराधीन न्यायिक जाँच को प्रभावित करने की सम्भावना के मध्यनजर राजंस्थान नगर पालिका अधिनियन, 2009 की धारा-39 (6) के अन्तर्गत प्रदक्ष शवित्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री आसीफ खान, सभापति, नगर परिषद्, कुचाननसिटी को सभापति एवं सदस्य, नगर परिषद्, कुचामनसिटी के पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।*

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर की ओर से जारी किया गया हैं। 

- Advertisement -
image description
IT DEALS HUB
image description
RELATED ARTICLES
- Advertisment -image description

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!