कुचामन सिटी. नावां के कांसेड़ा में दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने कहा कि यह अपराध समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाला है और ऐसी क्रूरता को सहन नहीं किया जा सकता।


अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 3 फरवरी 2024 को परिवादी रतन पुरी ने पुलिस थाना नावां में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके चाचा का लड़का मुकेश पुरी और झाबर पुरी, गोविंदी निवासी भागचंद सेन की कांसेड़ा स्थित दुकान पर गए थे। मुकेश पुरी ने भागचंद सेन को पूर्व में कुछ रुपए उधार दिए थे। जब उन्होंने पैसे की मांग की, तो भागचंद सेन गुस्से में आ गया।
भागचंद सेन ने पहले तो दोनों के साथ गाली-गलोच की, फिर अपनी दुकान के अंदर से धारदार हथियार (कैंची) उठाकर मुकेश पुरी पर जानलेवा हमला कर दिया। मुकेश को बचाने आए झाबर पुरी पर भी आरोपी ने कैंची से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को आसपास के लोगों ने बचाया, लेकिन हमले में मुकेश पुरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि झाबर पुरी को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया।

इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना नावां में मामला दर्ज कर तत्कालीन थानाधिकारी जोगेंद्रसिंह ने जांच शुरू की।
अनुसंधान में आरोपी भागचंद सेन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) एवं 323 (साधारण मारपीट) के तहत अपराध प्रमाणित पाए गए। इसके आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।
प्रकरण को अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी में स्थानांतरित किया गया, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के बयान करवाए गए, साथ ही 29 दस्तावेज व 9 भौतिक साक्ष्य (आर्टिकल) प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय का निर्णय….
अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी के पीठासीन अधिकारी सुंदरलाल खारोल ने सभी साक्ष्यों व बहस को ध्यान में रखते हुए आरोपी भागचंद सेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 324 में दोषी पाया।
- धारा 302 के अंतर्गत आरोपी को आजीवन कारावास व ₹1,50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
- धारा 324 के तहत आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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