Kuchaman News: कुचामनसिटी. चेक अनादरण के 6 साल पुराने मामले में कुचामन एसीजेएम ज्ञानेंद्रसिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए है।
एडवोकेट ओमप्रकाश पारीक ने बताया कि भवानीपूरा निवासी भंवर लाल कुमावत ने 2018 में चेक अनादरण के मामले में छीतरमल कुमावत पुत्र किशन लाल कुमावत निवासी फुलेरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया था।
परिवादी ने बताया कि मेरी छीतरमल कुमावत से जान पहचान थी। इसलिए मेने उसके कहने पर उसे 490000 रुपए उसकी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए दिए थे। जिनके भुगतान के लिए भंवरलाल ने मुझे एक चेक भरकर दिया। लेकिन जब मेने भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक मेरी बैंक में जमा करवाया। भंवरलाल के खाते में रुपए नही होने के कारण चेक बिना भुगतान किए ही फंड इनसफिशिएंट होने के कारण मुझे वापस लोटा दिया गया।
6 वर्ष की सुनवाई के बाद माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद छीतरमल कुमावत को दोषी मानते हुए दोषसिद्धि पाए जाने पर पांच लाख सित्यासी हजार प्रतिकर राशि एक वर्ष का कारावास तथा अदम अदायगी की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
प्रकरण 6 साल पुराना हो चुका था
इस प्रकार रेवड़ियों की तरह चेक बांटने की परिपाटी को ऐसे फेसलों से रोक लगेगी एवं चेक देकर लोगों के रुपए हड़प जाने की प्रवृत्ति भी काफी हद तक कम होगी। न्यायालय के फैसले से परिवादी को न्याय मिला है।
ओमप्रकाश पारीक एडवोकेट
अधिवक्ता परिवादी