डीडवाना-कुचामन जिला मजिस्ट्रेट डॉ. महेंद्र खड़गावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी कर चाईनिज मांझा के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया है।


जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा-रहित बनाए रखने तथा पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु-निर्मित मांझा (चाईनिज मांझा) की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग को राजस्व जिला डीडवाना-कुचामन की क्षेत्राधिकारिता में निषेध / प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।

कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझे का भंडारण, विक्रय, परिवहन अथवा उपयोग करेगा तो उसके विरुद्ध यथा प्रचलित सम्यक् कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही आमजन को यह भी निर्देशित किया गया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश की अवमानना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 30.01.2026 तक प्रभावी रहेगा।
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