Tuesday, June 17, 2025
Homeकुचामनसिटीनावां में कैंची से हत्या के दोषी को कुचामन कोर्ट ने सुनाया...

नावां में कैंची से हत्या के दोषी को कुचामन कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

- विज्ञापन -IT DEALS HUB

कुचामन सिटी. नावां के कांसेड़ा में दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

- विज्ञापन -image description

न्यायालय ने कहा कि यह अपराध समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाला है और ऐसी क्रूरता को सहन नहीं किया जा सकता।

- विज्ञापन -image description
image description

अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 3 फरवरी 2024 को परिवादी रतन पुरी ने पुलिस थाना नावां में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके चाचा का लड़का मुकेश पुरी और झाबर पुरी, गोविंदी निवासी भागचंद सेन की कांसेड़ा स्थित दुकान पर गए थे। मुकेश पुरी ने भागचंद सेन को पूर्व में कुछ रुपए उधार दिए थे। जब उन्होंने पैसे की मांग की, तो भागचंद सेन गुस्से में आ गया।

भागचंद सेन ने पहले तो दोनों के साथ गाली-गलोच की, फिर अपनी दुकान के अंदर से धारदार हथियार (कैंची) उठाकर मुकेश पुरी पर जानलेवा हमला कर दिया। मुकेश को बचाने आए झाबर पुरी पर भी आरोपी ने कैंची से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को आसपास के लोगों ने बचाया, लेकिन हमले में मुकेश पुरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि झाबर पुरी को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया।

- Advertisement -ishan

इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना नावां में मामला दर्ज कर तत्कालीन थानाधिकारी  जोगेंद्रसिंह ने जांच शुरू की।

अनुसंधान में आरोपी भागचंद सेन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) एवं 323 (साधारण मारपीट) के तहत अपराध प्रमाणित पाए गए। इसके आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

प्रकरण को अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी में स्थानांतरित किया गया, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के बयान करवाए गए, साथ ही 29 दस्तावेज व 9 भौतिक साक्ष्य (आर्टिकल) प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय का निर्णय….

अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी के पीठासीन अधिकारी सुंदरलाल खारोल ने सभी साक्ष्यों व बहस को ध्यान में रखते हुए आरोपी भागचंद सेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 324 में दोषी पाया।

  • धारा 302 के अंतर्गत आरोपी को आजीवन कारावास व ₹1,50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
  • धारा 324 के तहत आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

कुचामन सिटी सहित पूरे जिले में शुरू हुई प्री-मानसून बारिश

नावां में करंट लगने से दंपत्ति की मौत, अस्पताल में उमड़ा कुमावत समाज

डीडवाना-कुचामन पुलिस ने एक दिवसीय विशेष अभियान में 53 बदमाशों को दबोचा

- Advertisement -
image description
IT DEALS HUB
image description
Physics Wallah
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -image description

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!