
कुचामन न्यूज: करीब 14 साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आज दिनांक 19 अप्रैल 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

साथ ही अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई।


इस मामले में अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जनवरी 2011 को पुलिस थाना कुचामन सिटी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बिना नंबर की गाड़ी में कुछ लोग अवैध गांजा लेकर जा रहे हैं और वे किसी भी समय भाग सकते हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुचामन सिटी बाईपास पर नाकाबंदी कर एक संदिग्ध गाड़ी को रुकवाया।
गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें चालक सहित चार व्यक्ति सवार मिले। वाहन के पिछले हिस्से में रखे तीन बैगों की तलाशी लेने पर उनमें से कुल 50.50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। जब पुलिस ने सवार व्यक्तियों से नाम पूछे तो उन्होंने अपने नाम क्रमशः प्रहलाद पुत्र गुलाराम माली निवासी इटावा भोपजी सामोद, बलराज पुत्र सीताराम मीणा निवासी उदयपुरिया सामोद, छोटन सिंह पुत्र सरदार बुलंद सिंह पंजाबी निवासी कोलकाता और गोपाल चंद पुत्र हरदेवराम यादव निवासी गोविंदगढ़ जिला जयपुर बताए।
चूंकि सभी अभियुक्तों के पास गांजा रखने या उसका परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था। इसलिए उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जांच पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों के बयान कराए और 40 दस्तावेजों को प्रमाणित कर प्रस्तुत किया। सभी सबूतों और बहस को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आज यह सख्त फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी मानकर कठोर दंड दिया।
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