
कुचामन न्यूज: राजस्थान सरकार ने कुचामन नगर परिषद की सीमा विस्तार संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

स्वायत्त शासन विभाग ने 25 मार्च 2025 को जारी आदेश में 17 मार्च 2025 की उस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, जिसमें रूपपुरा और खारिया ग्राम पंचायतों को नगर परिषद सीमा में शामिल किया गया था।


दरअसल, स्वायत्त शासन विभाग ने 17 मार्च 2025 को कुचामन नगर परिषद की सीमा में रूपपुरा और खारिया ग्राम पंचायतों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी।
इस फैसले पर स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हुआ। जनप्रतिनिधियों ने इसे जनहित के खिलाफ करार दिया। यह तर्क दिया गया कि रूपपुरा और खारिया की आबादी नगर परिषद सीमा से काफी दूर है और उन्हें परिषद में शामिल करना न तो व्यावहारिक है और न ही कानूनी रूप से उचित। इस अधिसूचना में निर्वाचित बोर्ड, सरपंच और ग्रामसेवकों से राय-मशविरा नहीं लिया गया जिससे यह पूरी प्रक्रिया विवादों में घिर गई।
चावला ने किया था कड़ा विरोध
नगर परिषद उपसभापति हेमराज चावला ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि परिषद सीमा में सिर्फ उन्हीं ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनका सघन आबादी क्षेत्र परिषद सीमा के नजदीक हो।
उन्होंने आरोप लगाया था कि नगर आयुक्त, सभापति, बोर्ड और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को विश्वास में लिए बिना जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से यह अधिसूचना जारी की गई।
चावला ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा था कि वर्तमान में जब नगर परिषद के 45 वार्डों में विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं, तो नवविस्तारित क्षेत्रों में विकास कराना और मुश्किल होगा। उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता खत्म होने से ग्रामीण क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएंगे।
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