
नावां न्यूज: पॉक्सो कोर्ट-1 मेड़ता ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश अलका शर्मा ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि यह राशि पीड़िता को दी जाए।


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सूत्रों के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2024 को आरोपी नेमीचंद (22) पुत्र भैरू राम, निवासी त्योद रूपनगढ़ ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और फरार हो गया।
किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 2 नवंबर 2024 को पीड़िता के परिवार ने नावां थाना में शिकायत दर्ज करवाई।
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पुलिस की कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेमीचंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातौलाई ने अदालत में 12 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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कोर्ट का सख्त फैसला
मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने दोषी को धारा 137(2) व 127(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत कुल 10 साल का कठोर कारावास और ₹15,000 जुर्माना, अदायगी न होने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 64(2)(एम) व 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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