नागौर व कुचामन सिटी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनाया आदेश
हेमंत जोशी @ कुचामनसिटी। आमजन को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया हो, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर अभियान के रूप में काम किया जा रहा है। इस मामलें में खाद्य व्यापारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा नियमित सैम्पल लिए जा रहे हैं और जांच में मिलावट पाए जाने पर दोषियों पर शिंकजा भी कसा गया है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी द्वारा दो अलग-अलग मामलों में दोषी खाद्य व्यापारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थ स्वीट हलवा का सैम्पल मिसब्राण्ड पाए जाने के प्रकरण में दोषी खाद्य व्यापारी रामविलास सोलंकी, मैसर्स श्री गणेश मावा भण्डार, आउट साइड, अजमेरी गेट, पीएचईडी कॉलोनी पर नागौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार योगी ने 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी किया है।
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इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी रविन्द्र कुमार ने खाद्य कारोबार कर्ता महेश कुमार निवासी भांवत मार्ग, पुराना ऑफिस के पास, कुचामन सिटी, मैसर्स महेश किराना स्टोर, विनायक कॉम्पलेक्स, सीकर रोड़ कुचामन सिटी पर खाद्य पदार्थे की जांच में सैम्पल मिस ब्राण्ड पाए जाने पर 30 हजार रूपए की राशि का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
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