विमल पारीक @ कुचामनसिटी। पुलिस थाना कुचामन में संचालित महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र द्वारा कृषि मण्डी में स्थित आंगनवाड़ी में लैंगिक उत्पीडन मुक्त कार्यस्थल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें लैगिक उत्पीडन से संबधित जानकारियां व कानूनों के बारे में विस्तार से महिलाओं केन्द्र की परामर्शदाता अधिवक्ता मोनिका चौधरी साथ ही आंगनबाड़ी से ममता सोनी व उषा जोशी ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औपचारिक व अनौपचारिक कार्य स्थलों पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के बारे में तथा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यदि किसी महिला के साथ कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो वह आंतरिक कमेटी के सदस्य को लिखित मे शिकायत दर्ज करवा सकती है।
महिला को यह जानकारी होनी चाहिए। जहां 10 लोगो से ज्यादा लोग कार्य करते है वहां एक आंतरिक कमेटी का गठन होना आवश्यक है। घरेलु हिंसा के बारे मे जानकारी दी।
चौधरी ने कहा कि हमारे केंद्र परामर्शदाता एडवोकेट मोनिका चौधरी व सन्तोष कवर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र कुचामन पुलिस थाने में कार्यरत है। जो महिलाओं की हर प्रकार से सुरक्षा में मदद करती है और उन्हें सही सलाह देती है ।