Monday, March 30, 2026
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अपहरण व पोक्सो एक्ट में 2 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा

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विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय, पोक्सो एक्ट कोर्ट मेड़तासिटी की ओर से दी गई है सजा
विमल पारीक. कुचामनसिटी। अपहरण व पोक्सो के 5 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय, पोक्सो एक्ट मेड़ता की ओर से शनिवार को दो आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी नागौर के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन गणेशराम  चौधरी व उपाधीक्षक संजीव कटेवा के निकटतम सुपरविजन में  थानाधिकारी सुरेशकुमार के नेतृत्व में केस ऑफिसर स्कीम में चिन्हित अपहरण तथा पोक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रभावी पेरवी करने से पोक्सो एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को 5-5 साल का कठोर कारावास व 15-15 हजार रूपये जुर्माना की सजा दिलवाई गई है।
यह है मामला- दिनांक 20 नवम्बर 2018 को पुलिस थाना कुचामन सिटी पर प्रार्थी ने रिपोर्ट दी कि प्रार्थी की पुत्री व पड़ौसी की लड़की बिना बताये घर से चली गई। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर बाद अनुसंधान मुलजिम खुनखुना निवासी खेमाराम व कुचामन के मेहरों की ढाणी निवासी धनेशपाल के विरूद्ध धारा 363,376डीए व 3/4 पोक्सो एक्ट में चालान पोक्सो कोर्ट संख्या 01 मेड़ता में पेश किया गया।

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