कुचामन न्यूज: मकराना उपखंड के जूसरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश भाकर को राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने निलंबित कर दिया है।
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यह कार्रवाई उनके खिलाफ इसलिए की गई, क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायत जूसरी में सरकार की तरफ से चलाई गई, योजनाओं के विकास कार्यों में अनियमितता दिखाई। साथ ही उनके खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर ग्राम पंचायत एवं पंचायत राज विभाग ने भाकर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यह कड़ा कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य या कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया गया है।
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पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38(A) के तहत बताया गया है कि अगर ग्राम पंचायत के किसी छोटा अधिकारी के खिलाफ कदाचार की शिकायत आती है, तो पंचायत उसके खिलाफ जांच कर सकती है। और आरोपी के खिलाफ पाए गए सबूतों को मामले संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या उपायुक्त को रिपोर्ट दे सकती है। इसके बाद संबंधित जांच अधिकारी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
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जांच रिपोर्ट के बाद सरपंच भाकर के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया गया।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगी
प्रकाश भाकर ने 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के खड़ा होने के लिए बीजेपी से टिकट मांगी थी। लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इस कारण भाकर ने बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे।
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