Thursday, November 21, 2024
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नकद रूपए, अवैध शराब व हथियारों पर उड़नदस्ता टीमों की रहेगी पैनी नजर

आचार संहिता के साथ गठित उड़नदस्ते की 9 टीमों को रिटर्निंग अधिकारी ने दिए निर्देश

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अरुण जोशी @ नावां शहर। विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने, आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए गुरुवार को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उड़नदस्ता टीम के अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी विश्वामित्र मीणा ने बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में सहायक रिटर्निंग अधिकारी सतीश कुमार राव, पुलिस उपाधीक्षक विकास चौधरी ने भी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम मीणा ने संबंधित टीम के अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभित कर मतदान प्रभावित करने, प्रत्याशियों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने, शराब का वितरण करने सहित अन्य घटनाओं पर पैनी दृष्टि रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। सीडी बनाकर एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति व एक प्रति उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तहसीलदार सतीश कुमार राव ने कहा की उड़नदस्ता की 9 टीम बनाई गई है। निगरानी टीम अपने क्षेत्र में भारी मात्रा में लाए जाने वाली नकदी, अवैध शराब, किसी भी प्रकार की संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों आदि की आवागमन की निगरानी करेगी।

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यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से 50 हजार से अधिक नकदी बिना अभिलेख के पाए जाएंगे तो उसे जब्त कर सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। टीमों के द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाया जाएगा । टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान सम्बन्धि व्यक्तियों से पूरी नम्रता और शिष्टाचार का ध्यान दिया जाएगा। बैठक के दौरान प्रोग्रामर पवन कुमावत ने सी-विजल एप की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया की इस बार निर्वाचन विभाग की और से आचार संहिता के उल्लंघन व अन्य शिकायत का 100 मिनट की अवधि में त्वरित निस्तारण का नवाचार किया जा रहा है।

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पुलिस उपाधीक्षक विकास चौधरी ने कहा की भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग के संबंध में नकद देता / लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों के दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 171c के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी / मतदाता को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को डराता व धमकाता है अथवा चोट पहुँचाता है तो उसे एक वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंड से दंडित किया जाएगा।

रिश्वत लेने अथवा देने वालो, धमकी देने वालों अथवा किसी को चोट पहुँचाने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उड़नदस्ते का गठन किया गया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील करते हुए कहा की किसी प्रकार की वस्तु या नकदी किसी भी  प्रत्याशी से नहीं ले। यदि किसी भी व्यक्ति को रिश्वत लेने / देने की अथवा किसी को धमकाने डराने की रिपोर्ट की कोई सूचना हो तो वह टोल फ्री नं. 1950 पर 24X7 पर सूचना दे सकते है। 

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