अरुण जोशी @ नावां शहर। उपखंड अधिकारी व निर्वाचन अधिकारी विश्वामित्र मीणा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मंगलवार को उपखंड कार्यालय में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व मीडिया कर्मियों की बैठक ली।
बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता सहित चुनाव संबंधी अन्य नियम- कायदों की जानकारी दी। इसके साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सद्भावपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पूर्व सहयोग करने का आग्रह किया। सभी दलों ने आचार संहिता का पालन करते हुए कार्य करने का भरोसा दिलाया।
बैठक में पुलिस उपाधीक्षक विकास चौधरी, तहसीलदार सतीश कुमार राव, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष माधव प्रसाद धूत, नगर अध्यक्ष बाबूलाल बजाज, नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता अवधेश पारीक, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधावल्लभ मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं पंहुचे। तहसीलदार सतीश कुमार राव ने बताया कि सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ना होगा। प्रचार-प्रसार का कार्य सद्भावना पूर्ण होने चाहिए। धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
मतदाताओं को शराब अथवा अन्य किसी तरह का प्रलोभन करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजकीय सम्पति पर बैनर, झण्डा लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी सम्पति का चुनाव कार्य में उपयोग मालिक की लिखित सहमति उपरांत ही किया जा सकेगा। सभा, जुलूस एवम अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी होगी।
पुलिस उपाधीक्षक विकास चौधरी ने धारा 144 की पालना करने की बात कही। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक पोस्ट डालने व भड़काऊ मैसेज डालने वाले लोगों पर कार्यवाही किए जाने की बात कही।
एसडीएम मीणा ने बताया की चुनाव के दौरान मीडिया पर नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर जारी किए गए विज्ञापनों की भी जांच की जाएगी। नाम दाखिल करने के पूर्व अभ्यर्थी को किसी बैंक में जीरो बैलेंस खाता खुलवाना होगा। पूरे अभियान के दौरान इसी खाते के जरिए लेन-देन करना होगा। समय-समय पर अभ्यर्थी के खर्चे की जांच की जाएगी।
उल्लंघन की यहां करें शिकायत
उपखंड अधिकारी ने बताया की निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए सी – विजिल एप के जरिए आप आचार संहिता उल्लंघन की लाइव जानकारी वीडियो के जरिए दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए रखने और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यह एप जारी किया गया है।
कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव शिकायत एप पर कर सकेगा। निर्वाचन से जुड़ी टीम को 100 मिनट के अंदर-अंदर उस शिकायत पर एक्शन लेना अनिवार्य है।