कुचामन सिटी. सीवरेज कार्य की गुणवत्ता संबंधी मामले में लोक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला विधि आयाम प्रमुख ओमप्रकाश पारीक एडवोकेट ने बताया कि वार्ड संख्या 13, पारीक कॉलोनी निवासी रामचंद्र कुमावत ने सीवरेज टैंक के क्षतिग्रस्त ढक्कनों और बालाजी नगर की टूटी सड़कों से हो रही परेशानी को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

मामले पर संज्ञान लेते हुए ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने न्यायालय में संबंधित पक्षों की सुनवाई की। इस दौरान रुडीप की ओर से अरुण कन्नोजिया तथा एल एंड टी के सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर जितेंद्र सिंह व कंस्ट्रक्शन मैनेजर सईम अंजुम उपस्थित हुए।
न्यायालय के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच संयुक्त वार्ता करवाई गई तथा अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करने भेजा गया। प्रार्थी रामचंद्र कुमावत ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सीवरेज ढक्कन और टूटी सड़कें दिखाईं। इसके बाद एजेंसियों ने न्यायालय को अवगत कराया कि पारीक कॉलोनी व बालाजी नगर में सीवरेज ढक्कनों की मरम्मत और नए ढक्कन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके फोटो भी प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय ने आमजन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए कि सभी क्षतिग्रस्त सीवरेज कवर जल्द बदले जाएं और खराब सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही आगामी सुनवाई (27 अप्रैल) तक कार्य पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।






