मकराना न्यूज: गांव देवगढ़ इन्दौखा निवासी एक युवक के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

यह वारदात 6 जून 2025 की रात को हुई, लेकिन घटना के आठ दिन बाद 14 जून तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है।


डीडवाना-कुचामन पुलिस अधीक्षक ने अब इस मामले में गच्छीपुरा थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, पीड़ित राकेश जाट (30) पुत्र चेनाराम निवासी देवगढ़ इन्दौखा (मकराना) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 6 जून 2025 की रात करीब 10:30 बजे वह मकराना से मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में झुंझारपुरा के पास दो गाड़ियों – एक बलेनो (RJ 37 CB 6543) और एक केम्पर (RJ 14 GL 4472) में सवार करीब 10 लोग घात लगाकर खड़े थे।

राकेश ने बताया कि इन गाड़ियों में महेश बाबल पुत्र भंवराराम, गणपत मुवाल पुत्र किशोर मुवाल, किशोर मुवाल, भंवराराम बावल, नेमाराम पुत्र परसराम भांबू, देवाराम डूडी पुत्र मोहनराम डूडी, नानूराम हुड्डी और 4–5 अन्य व्यक्ति सवार थे। इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया।
केम्पर के ड्राइवर महेश बाबल ने राकेश की बाइक को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया। हमलावरों ने उसकी बाइक तोड़ दी और उसे पकड़कर पास की एक ढाणी में ले गए। वहां खेजड़ी के पेड़ से उसे रस्सी से बांध दिया गया और लाठियों व मरोड़ से बुरी तरह पीटा गया। इस हमले से राकेश को गंभीर आंतरिक व बाहरी चोटें आईं।
घटना के दौरान जब उसकी मां भंवरी देवी ने उसके मोबाइल पर फोन किया, तो आरोपियों ने कॉल उठाकर धमकी दी – “तेरे बेटे को जान से मार देंगे।” इसके बाद भंवरी देवी और गांव के रामचंद्र राहड़ गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे छुड़ाया।
पीड़ित ने 11 जून 2025 को गच्छीपुरा थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 189(2), 115(2), 126(2), और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच का जिम्मा हेड कांस्टेबल हनुमानराम को सौंपा गया है।
राकेश ने रिपोर्ट के साथ घटना का वीडियो भी सबूत के तौर पर पेश किया है, जिसमें हमले की पुष्टि होती है। इसके बावजूद 14 जून तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।
अब जिला डीडवाना-कुचामन के पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गच्छीपुरा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
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