
नावां न्यूज: अवैध बजरी से भरे डंपर को छुड़वाने के लिए तहसीलदार से धक्का-मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी हसीना को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से राहत मिली है।

दरअसल, मामला 10 फरवरी 2025 की रात का है, जब नावां तहसीलदार रामेश्वर लाल गढ़वाल (52) पुत्र गंगूराम निवासी सीकर ने अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर नावां थाना परिसर में खड़ा करवाया। इसी दौरान एक महिला और तीन-चार लोगों ने गाड़ी रोककर तहसीलदार से धक्का-मुक्की की, धमकी दी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। घटना के बाद पुलिस ने हसीना खान सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया।


मामले में हाईकोर्ट का आदेश
18 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति फर्जंद अली ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और डीडवाना-कुचामन पुलिस अधीक्षक को 9 और 10 फरवरी 2025 की नावां थाना परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
याचिका हसीना खान द्वारा दायर की गई थी। प्रतिवादी पक्ष में राजस्थान सरकार को लोक अभियोजन के माध्यम से और रामेश्वर लाल को शामिल किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रजक खान ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट विक्रम सिंह राजपुरोहित ने नोटिस स्वीकार कर अदालत को आश्वस्त किया कि वे समय पर जवाब प्रस्तुत करेंगे।
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