
कुचामन न्यूज: डीडवाना-कुचामन जिले के मारोठ गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को लाठी-डंडों और लात-घूसों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

इस निर्मम हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सुंदरलाल खारोल ने मां की हत्या के आरोपी बेटे राजेंद्र सिंह उर्फ राजू को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, यह अमानवीय घटना 21 फरवरी 2024 को मारोठ गांव में घटित हुई। आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू अपनी मां प्रेम कंवर के साथ घर में रहता था। उसी दिन जब वह काम से लौटा तो किसी बात को लेकर उसकी मां से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि राजेंद्र ने लाठी-डंडों और लात-घूसों से प्रेम कंवर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के दौरान जब आस-पास के लोगों ने प्रेम कंवर की चीख-पुकार सुनी तो वे मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रेम कंवर को मृत पाया और उसका बेटा राजू मौके से फरार हो गया था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जांच और अभियोजन प्रक्रिया
पुलिस थाना मारोठ ने मामले की गहन जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र एसीजेएम नावां में पेश किया। बाद में मामला अपर सत्र न्यायालय कुचामन सिटी में स्थानांतरित हुआ।
मामले में 17 गवाह
दौरान विचारण अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 46 दस्तावेज प्रदर्शित किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 18 मार्च 2025 को उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायालय का निर्णय
अदालत ने राजेंद्र सिंह उर्फ राजू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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