राधाकृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट पर गबन का आरोप, 1 लाख का जुर्माना
विमल पारीक @ कुचामनसिटी। जिला कलक्टर नागौर की ओर से कुचामन में नए बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई के संचालक को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल लंबे से इंदिरा रसोई में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था।
जिला कलक्टर नागौर ने आदेश जारी करते हुए बताया की निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र की पालना में नगर परिषद्, नागौर द्वारा संचालित इंदिरा रसोई एवं कुचामन में इंदिरा रसोई की
संचालक संस्था राधाकृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट, रियाबड़ी द्वारा एक ही व्यक्ति के फोटो से अलग-अलग नामो से टोकन काटे जाकर राजकीय अनुदान राशि में गबन किया है।
विभागीय आदेश की पालना में उक्त संस्था को जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, इंदिरा रसोई योजना, समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, नागौर द्वारा अनुमोदन कर निरस्त किया जाता हैं एवं संस्था संचालक प्रत्येक इंदिरा रसोई पर एक-एक लाख रुपये पैनल्टी लगाकर ब्लैक लिस्ट किया जाता है।
अतः उक्त संस्था को आवंटित सभी रसोई का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जा कर धरोहर राशि जब्त की जाती है। संस्था पर लगाई गई प्रत्येक इंदिरा रसोई पर एक-एक लाख रूपये की पैनल्टी ऑनलाईन जनरेट बकाया बिलों से की जायेगी। यदि बकाया बिल की राशि एक लाख रूपये से कम होती है तब बिल की राशि काटकर शेष राशि संस्था द्वारा इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
इंदिरा रसोई संचालक संस्था को उपलब्ध करवाई गयी समस्त सामग्री नगर परिषद्, नागौर को सुपुर्दगी सूची सहित जमा करवाने के आदेश दिए है।