राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डीडवाना कुचामन जिले में उचित मूल्य दुकानों के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं।

आवेदन पत्र दिनांक 14 जुलाई 2025 से कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय, डीडवाना-कुचामन में स्वयं उपस्थित होकर भरे जा सकते हैं। अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 शाम 5 बजे है। डाक या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


- आवेदन शुल्क ₹100/- का पोस्टल ऑर्डर रहेगा।
- सभी श्रेणियों में 30% क्षैतिज आरक्षण बेरोजगार महिलाओं के लिए रहेगा।
- चयन प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के अनुसार होगी, अधिक जानकारी food.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
आवेदकों के लिए पात्रता और शर्तें
- शहरी क्षेत्र की दुकान के लिए आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जहां दुकान आवंटित होनी है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के किसी भी गांव/वार्ड का निवासी होना चाहिए, पर वरीयता उस गांव/वार्ड के निवासी को दी जाएगी जहाँ दुकान स्थित है।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (13.08.2025 की गणना के अनुसार)।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए तथा कंप्यूटर का RKCL या समकक्ष सरकारी संस्थान से 3 माह का प्रशिक्षण आवश्यक है। यदि स्नातक उपलब्ध नहीं हैं तो 12वीं पास आवेदक भी पात्र होंगे। यदि कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो चयन के 6 माह में पूरा करना होगा।
- अन्नपूर्णा भंडार के मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। दुकान का नक्शा, स्वामित्व/किरायानामा आदि दस्तावेज देने होंगे।
- दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। तीसरी संतान होने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। एकल प्रसव से हुई जुड़वां या अधिक संतानें एक इकाई मानी जाएंगी।
- दुकान कम से कम 30 फीट चौड़ी सड़क पर होनी चाहिए और उसका आकार कम से कम 10×20 फीट (200 वर्गफीट) होना चाहिए। इसके तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन के साथ देने होंगे।
- आवेदक को घोषणा पत्र देना होगा कि:
- वह पहले E.C. एक्ट के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ है।
- दुकान का संचालन स्वयं करेगा।
- परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं है।
- वह विधिक रूप से अयोग्य नहीं है।
- वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
- वह बालिग, मानसिक रूप से स्वस्थ और अच्छा चाल-चलन वाला है।
- 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं है।
- तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम ₹1,00,000/- का हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए न्यूनतम ₹25,000 की वित्तीय स्थिति जरूरी है।
- महिला स्वयं सहायता समूह जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो, उनके लिए:
- गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व हुआ हो।
- तीन वर्ष से बैंक खाता सक्रिय हो।
- तीन वर्षों का आंतरिक लेन-देन हुआ हो।
- समिति/समूह/निकाय के सचिव या प्रबंधक को कंप्यूटर का ज्ञान एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र देना होगा।
- ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्पस, या दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जैसे संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वे सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों।
- आवेदनकर्ता के घर में कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य है। इसके लिए अंडरटेकिंग देना जरूरी है।
- यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी को उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा।