
कुचामन न्यूज: गांजा तस्करी के एक लंबे समय से चल रहे मामले में आज कुचामन सिटी की अपर सेशन न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया।

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सुंदरलाल खारोल ने आरोपी शरीफ मोहम्मद उर्फ बाबू खां निवासी नांवा को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 वर्ष का कारावास भुगतना होगा।


अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि यह मामला 19 जनवरी 2011 का है, जब वृताधिकारी निर्मल शर्मा एवं पुलिस निरीक्षक (SOG) महिपाल चौधरी की तहरीर पर थाना नांवा को सूचना दी गई थी कि शरीफ मोहम्मद उर्फ बाबू खां गांजा तस्करी में लिप्त है और उसके घर पर अवैध गांजा मौजूद है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी नांवा ने शरीफ के निवास पर दबिश दी, जहां से 8 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।
पूछताछ में शरीफ मोहम्मद ने बताया कि उसने यह गांजा बाबूलाल नाथ, निवासी भोसाणा, लोसल जिला सीकर से खरीदा था और यह गांजा वह रमेश पुत्र छत्रगोपाल निवासी अजमेर को बेचता है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त शरीफ मोहम्मद के विरुद्ध धारा 8/20(ख) एवं अन्य दो अभियुक्तों रमेश और बाबूलाल नाथ के विरुद्ध धारा 8/29 के तहत आरोप पत्र मेड़ता सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किया।
बाद में यह मामला क्रमशः अपर सेशन न्यायालय परबतसर और फिर कुचामन सिटी न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों के बयान करवाए गए एवं 46 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए गए।
मामले की विस्तृत बहस और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शरीफ मोहम्मद को दोषी मानते हुए उसे कठोर दंड सुनाया। अन्य आरोपियों बाबूलाल नाथ और रमेश के विरुद्ध कार्यवाही अभी न्यायिक प्रक्रिया में है।
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