
कुचामन न्यूज: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी’ लागू करने का फैसला किया है।

इस नई सुविधा के तहत राजस्थान के पंजीकृत मरीज अब न केवल अपने राज्य में, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान में आकर इस योजना का फायदा ले पाएंगे। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।


दूसरे राज्यों में इलाज की प्रक्रिया
दूसरे राज्य में इलाज कराने के लिए मरीज को अपना जन आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर में जन आधार कार्ड का डाटा जांचा जाएगा और यदि यह वैलिड पाया गया, तो राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी से तुरंत अप्रूवल मिलने के बाद इलाज शुरू हो जाएगा। इलाज का खर्च वही होगा जो राजस्थान में मुफ्त इलाज की सीमा के तहत निर्धारित है। इससे मरीजों को सहूलियत के साथ-साथ पारदर्शिता भी मिलेगी।
पंजीकृत हॉस्पिटल में ही मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत इलाज केवल उन सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में संभव होगा जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों। साथ ही जिस राज्य में मरीज इलाज कराना चाहता है, वहां का हॉस्पिटल उस राज्य की संबंधित स्वास्थ्य योजना से पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिलें।
अन्य राज्यों के मरीजों के लिए सुविधा
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJY) के कार्डधारक भी राजस्थान में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना PMJY कार्ड दिखाना होगा। डाटा के वैलिड होने की पुष्टि के बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था दोनों योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करेगी।
इमरजेंसी में इलाज की व्यवस्था
इमरजेंसी की स्थिति में भी मरीजों को जन आधार कार्ड या ‘मा’ योजना के तहत इलाज उपलब्ध होगा। इसमें सशुल्क और निशुल्क दोनों श्रेणी के मरीज शामिल होंगे। खास बात यह है कि आपात स्थिति में इलाज शुरू करने के लिए किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मरीजों को त्वरित राहत मिल सकेगी।
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योजना के लाभार्थी
इस योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक जनगणना में शामिल पात्र परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले परिवार, लघु और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवार, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 850 रुपये प्रीमियम देकर सशुल्क श्रेणी में शामिल लाभार्थी उठा सकेंगे। यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
नए पैकेज और विस्तारित सुविधाएं
2025-26 के बजट में योजना के तहत 9 नए डे-केयर पैकेज शामिल किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इनमें वृद्धावस्था देखभाल, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य का इलाज, ओरल कैंसर का इलाज, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष पैकेज, आयुष चिकित्सा, रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ट्रांसप्लांट, साथ ही कार्डियोथोरेसिक और संवहनी सर्जरी शामिल हैं। ये पैकेज आधुनिक चिकित्सा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोड़े गए हैं।
25 लाख तक का मुफ्त इलाज
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कवरेज मिलेगा। इस योजना में 2370 बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 3500 करोड़ रुपये का ‘MAA कोष’ गठित किया है, जो योजना को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करेगा।
पोर्टेबिलिटी लागू होने की समयसीमा
इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को लागू करने की प्रक्रिया अगले दो महीनों में शुरू हो जाएगी। आगामी छह महीनों में यह सुविधा पूरे देशभर में राजस्थान के मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर तकनीकी समस्याओं को दूर करने में जुटा है ताकि योजना के लागू होने पर मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
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