कुचामन न्यूज़: 5 साल की मासूम को बहला फुसलाकर रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए मेड़ता के पोक्सो न्यायालय ने महेश बंजारा पुत्र कैलाश (25) निवासी भाटीपुरा (मकराना) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार- 28 मई 2024 को मकराना थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी को पड़ोसी महेश बंजारा ने बहला-फुसलाकर चीज दिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ घिनौना अपराध किया। बच्ची की मां ने बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब उससे पूछा तो उसने घटना का खुलासा किया।
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परिजनों ने आरोपी की बहन से शिकायत की, लेकिन उसने उल्टा धमकी देकर आरोपी को मौके से भगा दिया। इस पर परिजनों ने तत्काल मकराना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद घटना स्थल का फोरेंसिक जांच कर सबूत एकत्रित किए गए। साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
मकराना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी। जिसके बाद गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसकी मेडिकल जांच करवाई गई। फिर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया।
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एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों ने आरोपी के अपराध को साबित किया। न्यायाधीश अल्का शर्मा ने आरोपी के गंभीर अपराध को देखते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक का बयान
लोक अभियोजक जगदीश सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सजा बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है। न्यायालय का यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है। 39 दस्तावेजों और 19 गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया।