कुचामन न्यूज़: मकर संक्रांति पर्व के नजदीक आने के चलते पतंगबाजी के लिए उपयोग होने वाले चाइनिज मांझे, नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य खतरनाक सामग्रियों से बने मांझों पर उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।
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इस बाबत आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों और व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
धारदार मांझा हो सकता है जानलेवा
चाइनिज मांझा और अन्य सिंथेटिक मांझे पक्षियों और इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन मांझों से लोगों को गंभीर चोटें आ सकती हैं, और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। उपखंड अधिकारी सुनील कुमार ने आदेश में कहा कि कुचामन क्षेत्र में इस तरह के मांझों का विक्रय, उत्पादन, स्टोरेज और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सूती मांझे का होगा उपयोग
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती मांझे का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन सूती मांझों में कांच, मेटल, या अन्य धारदार पदार्थों का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित होगा।
सघन निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश
विकास अधिकारी आयुक्त नगरपरिषद और थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के लिए टीमें गठित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है।
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प्रतिबंध के पालन पर नजर
जिला कलक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और तहसीलदार को इस प्रतिबंध का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पतंग सामग्री विक्रेताओं को भी इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी गई है।
यह कदम मकर संक्रांति के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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