अरुण जोशी. नावां शहर। शहर में मंगलवार की रात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सभा को लेकर रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम के आदेशानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार सतीश राव की ओर से आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया।
तहसीलदार सतीश राव ने नावां पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया की आयोजक रामनिवास पुनिया की ओर से 17 अक्टूबर को शाम पांच बजे से दस बजे तक सभा करने की अनुमति ली गई थी। जिसके तहत थानाधिकारी को कानून व्यवस्था व आचार संहिता की पालना हेतु पाबंद किया गया था।
सभा का आयोजन निर्धारित समय के पश्चात कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। जिस पर रामनिवास पुनिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 188के तहत मुकदमा दर्ज करवाया।
तहसीलदार सतीश राव ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन कार्रवाई में लिखित आदेश जारी किए थे, जिस पर पुलिस को रिपोर्ट दी है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। कोई नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी।