हेमंत जोशी. कुचामनसिटी. नगरपरिषद और नगरपालिका में अब आमजन को नाम हस्तातंरण समेत कुल 7 कार्यों के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन होंगे और ऑनलाइन ही यह कार्य स्वीकृत किए जा सकेंगे।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदयेशकुमार शर्मा ने आदेश जारी बताया कि
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम / परिषद / पालिकाओं द्वारा दी जाने वाली नाम हस्तांतरण, मोबाइल टावर एवं ओएफसी, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य सेवाओं का अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाईन ही निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए है। ऑफलाईन माध्यम से ऐसे प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था को दिनांक 01 अप्रेल 2023 से बंद कर दिया गया है।
यह है वह 7 कार्य जो अब होंगे ऑनलाइन–
1. नाम हस्तान्तरण
2. मोबाईल टॉवर एवं ओ.एफ.सी.
3. फायर एन.ओ.सी
4. सीवर कनेक्शन
5. ट्रेड लाईसेंस
6. नवीन भवन निर्माण स्वीकृति
7. साइनेज लाईसेंस