विमल पारीक. कुचामनसिटी. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष मदनलाल भाटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल में कुचामन क्षेत्राधिकार में अबूझ सावों पर बाल विवाह रोकथाम के लिए समस्त विभाग के साथ बैठक आयोजन करते हुए प्रशासन का सर्तक रहे के निर्देश दिये।
खारोल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत करते हुए कहा कि बाल विवाह होने से बच्चों को सर्वागीण विकास अवरुद्ध हो जाता है इसलिए हमें सतर्क रहकर इन्हें रोकना होगा। बैठक को संबोधित करते श्री उपखण्ड मजिस्ट्रेट मनोज चौधरी ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद, अन्य विभागों में समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार करना होगा। ब्लॉक विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे सभी ग्राम पंचायतों में बाल विवाह रोकथाम के लिए अभियान चलाये एवं सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी से समन्वय बनाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें।
इसी कम में वर्ष 2023 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल कियान्वयन के लिए राजस्व अधिकारीयों, बीमा कमनी, बिजली विभाग एवं अन्य बैंक्स के साथ बैठक का आयोजन कर श्री खारोल ने निर्देश दिये कि वे अपने विभाग के लंबित व प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए नोटिस जारी कर प्रि-काउंसलिंग करवा कर प्रकरणों को अधिक से अधिक जरिये राजीनामे निस्तारण करवाने के प्रयास करें। उक्त बैठक में उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री मनोज चौधरी, ब्लॉक विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र थानाधिकारी कुचामन श्री सुरेश चौधरी व अन्य वित्तिय संस्थाओं के प्रबंधक उपस्थित हुए।